
3 मार्च रात 11:30 बजे से 4 मार्च सुबह 5:00 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध
सतना, 2 मार्च 2026। होली पर्व के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 3 मार्च 2026 की रात्रि 11:30 बजे से 4 मार्च 2026 की सुबह 5:00 बजे तक पूरे सतना जिले में ड्राय डे घोषित किया गया है।
यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
सभी मदिरा दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध
जारी आदेश के तहत—
- जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें
- वाइन की फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट)
- होटल बार (एफ.एल.-3)
- देशी मद्य भंडारण
निर्धारित अवधि में पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दौरान जिले में मदिरा की बिक्री एवं परिवहन पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।
अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ड्राय डे के दौरान यदि कहीं भी अवैध रूप से मदिरा का विक्रय या परिवहन पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को सतत निगरानी रखने एवं आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, आबकारी विभाग, नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भी निर्देशित किया गया है, ताकि आम नागरिकों को आदेश की जानकारी मिल सके।
शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे होली पर्व को शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक व्यवस्था एवं सामाजिक समरसता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।









