
काउंसिल के रजिस्ट्रार भावना त्रिपाठी द्वारा हस्ताक्षरित इस सूचना पत्र में बताया गया कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त 2023 के अनुसार “Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act 2023” लागू हो चुका है। इस संशोधन के तहत अब यदि कोई चिकित्सा प्रतिष्ठान या मेडिकल स्टोर बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के दवा विक्रय करता है, तो उसे एक लाख रुपये तक का जुर्माना तथा पंजीयन निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
इस संबंध में मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल ने सभी संबंधित अधिकारियों, संस्थानों एवं फार्मासिस्टों को अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
रजिस्ट्रार भावना त्रिपाठी ने सभी फार्मेसी संस्थानों को आगाह किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सभी संचालकों से अपेक्षा की गई है कि वे केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही दवा विक्रय करें।









