
सतना: सतना जिले की अदालत ने एक चर्चित दहेज हत्या मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए मृतका के पति को आजीवन कारावास और सास को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए कहा कि विवाह के कुछ ही महीनों बाद महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उसने अपनी जान गंवाई।
मामला सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र का है। मृतका की शादी वर्ष 2019 में हुई थी। शादी के महज छह महीने बाद ही पति और ससुरालवालों ने दहेज के लिए उत्पीड़न शुरू कर दिया। मायके पक्ष ने कई बार समझौता करने की कोशिश की, परंतु आरोपियों का रवैया नहीं बदला। निरंतर प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और उसकी मौत आकस्मिक नहीं थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाह और कई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने पति को आजीवन कारावास तथा सास को 10 वर्ष की सजा के साथ जुर्माने से भी दंडित किया।
अदालत ने टिप्पणी की कि दहेज के लोभ में की गई यह हत्या समाज के लिए कलंक है। ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई से ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। निर्णय के बाद मृतका के परिजनों ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है और यह फैसला अन्य मामलों के लिए भी नजीर साबित होगा।








