
28 मार्च अंतिम तिथि, 2 अप्रैल को लॉटरी से होगा चयन
भोपाल, 2 मार्च 2026। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2026–27 में निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च 2026 से प्रारंभ होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। पात्र अभिभावक राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश के अधिकृत आर.टी.ई. पोर्टल (www.rteportal.mp.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।
संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र हरजिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी गई है और सभी जिला कलेक्टरों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं।
9 मार्च से सीटों का प्रदर्शन
जारी कार्यक्रमानुसार 9 मार्च 2026 से मान्यता प्राप्त अशासकीय (निजी) स्कूलों तथा उनमें उपलब्ध सीटों का विवरण पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के पात्र अभ्यर्थी 13 मार्च से 28 मार्च 2026 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर पंजीयन करा सकेंगे।
आवेदन के साथ पात्रता संबंधी कम-से-कम एक आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
दस्तावेज सत्यापन 14 से 30 मार्च तक
ऑनलाइन आवेदन के पश्चात 14 मार्च से 30 मार्च 2026 के बीच संबंधित संकुल केन्द्र के स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होगा।
आवेदक ने जिस श्रेणी/निवास क्षेत्र के आधार पर आवेदन किया है, उससे संबंधित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लॉटरी से पूर्व दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने से प्रवेश निरस्त होने की संभावना समाप्त होगी।
2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी
निःशुल्क प्रवेश के लिए चयन 2 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवंटित स्कूल की जानकारी आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा प्रदान की जाएगी।
लॉटरी सूची पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी।
समस्या होने पर कहाँ करें संपर्क
यदि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय, विकासखंड स्रोत केन्द्र अथवा जनशिक्षा केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
आयु सीमा संबंधी प्रावधान
सत्र 2026–27 के लिए आयु सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है—
- नर्सरी/केजी-1/केजी-2: न्यूनतम आयु 3 वर्ष से 4 वर्ष 6 माह
- कक्षा 1: न्यूनतम आयु 6 वर्ष से अधिक और अधिकतम 7 वर्ष 6 माह
नर्सरी/केजी कक्षाओं के लिए आयु की गणना 31 जुलाई 2026 की स्थिति में तथा कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2026 की स्थिति में की जाएगी।
शिक्षा का अधिकार: समान अवसर की दिशा में कदम
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम समाज के वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से निजी विद्यालयों में निर्धारित सीटों पर पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है।
राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाकर प्रवेश प्रणाली को सरल एवं निष्पक्ष बनाया गया है।









