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निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार: जानिए किन लोगों को मिलता है मुफ्त कानूनी सहयोग

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देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) बनाया गया है। इस अधिनियम की धारा 12 (Section 12) के अंतर्गत समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid) प्रदान करने का प्रावधान है, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक अभाव के कारण न्याय से वंचित न रहे।
निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को अधिवक्ता की सुविधा, न्यायालयीन प्रक्रिया में सहायता, दस्तावेज तैयार कराने, कानूनी परामर्श तथा अन्य आवश्यक विधिक सेवाएं बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाती हैं।
धारा 12 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं—
  1. अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य।
  2. मानव तस्करी अथवा बेगार (बंधुआ/जबरन श्रम) के पीड़ित।
  3. सभी महिलाएं एवं बच्चे।
  4. दिव्यांगजन (Persons with Disabilities)।
  5. सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक दुर्घटना अथवा अन्य समान आपदाओं के पीड़ित।
  6. औद्योगिक श्रमिक (Industrial Workmen)।
  7. अभिरक्षा (Custody) में रहने वाले व्यक्ति, जिनमें कारागार, किशोर गृह, संरक्षण गृह एवं मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में रह रहे व्यक्ति शामिल हैं।
  8. ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो।
कैसे प्राप्त करें निःशुल्क विधिक सहायता?
पात्र व्यक्ति अपने जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) अथवा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवश्यक पहचान एवं पात्रता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर नियमानुसार निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 39(क) (Article 39A) की भावना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है।
जनसामान्य से अपील की गई है कि यदि वे धारा 12 के अंतर्गत पात्र हैं, तो अपने अधिकारों का उपयोग करें और आवश्यकता पड़ने पर विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करें।
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