
भोपाल। लोक शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश ने अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में री-जॉइनिंग के लिए पहले 90% ई-अटेंडेंस अनिवार्य की गई थी, लेकिन अब उसमें शिथिलता दे दी गई है।
लोक शिक्षा संचालनालय भोपाल द्वारा 24/7/2026 को जारी आदेश क्रमांक /अतिथि शिक्षक / 2026-27 / 016 में कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों और समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सत्र 2026-27 के लिए 90% ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता में छूट दी जाती है।
आदेश की मुख्य बातें
1. सत्र 2026-27 में री-जॉइनिंग के लिए 90% ई-अटेंडेंस की शर्त में फिलहाल छूट दी गई है।
2. री-जॉइनिंग के समय ऐसे अतिथि शिक्षकों से वचन पत्र लिया जाएगा कि वे इस सत्र में अनिवार्य रूप से ई-अटेंडेंस लगाएंगे।
3. संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि इस छूट को भविष्य के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा।
4. अगले सत्रों में री-जॉइनिंग की कार्यवाही पूरी तरह ई-अटेंडेंस के आधार पर ही होगी और उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं दी जाएगी।
यह आदेश समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्यों को भेजा गया है। साथ ही इसकी प्रति स्कूल शिक्षा मंत्री के विशेष सहायक, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र, कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी भेजी गई है।
आदेश पर लोक शिक्षा आयुक्त अभिषेक सिंह के हस्ताक्षर हैं।
अतिथि शिक्षकों के लिए यह राहत भरा कदम माना जा रहा है क्योंकि कई शिक्षक तकनीकी कारणों या अन्य वजहों से 90% ई-अटेंडेंस पूरी नहीं कर पा रहे थे। अब वे वचन पत्र देकर इस सत्र में फिर से जॉइन कर सकेंगे।









