
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में वर्ष 2026-27 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभिभावकों को निर्धारित समय के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के पश्चात 30 मार्च 2026 तक दस्तावेज़ों का सत्यापन कराना जरूरी है, क्योंकि बिना सत्यापन के आवेदन को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है, जिसमें लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाता है। चयनित विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का लाभ दिया जाता है, जिससे उन्हें बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सुविधाएं मिलती हैं।
अभिभावकों से अनुरोध है कि वे समय-सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र पहले से तैयार रखें। समय पर आवेदन कर अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए









