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विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के तत्वावधान में आयोजित जागरूकता बैठक में उपभोक्ताओं को दी गई विस्तृत जानकारी

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HQ Report
बिजली उपभोक्ताओं को बताए अधिकार, शिकायत निवारण की प्रक्रिया समझाई
सक्ती। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) द्वारा उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, विद्युत सेवाओं में पारदर्शिता तथा शिकायतों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के तत्वावधान में जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ताओं, विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया तथा विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं की जानकारी देना था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक बिजली उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण विद्युत सेवा प्राप्त करने का अधिकार है और यदि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उसके समाधान के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। बैठक की अध्यक्षता विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अशोक गोयल ने की। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के साथ-साथ शिकायत निवारण प्रणाली की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। जानकारी के अभाव में अनेक उपभोक्ता अपनी समस्याओं का समाधान समय पर नहीं करा पाते, जबकि विभाग द्वारा शिकायतों के निराकरण के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले संबंधित स्थानीय विद्युत वितरण केंद्र में शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए। यदि निर्धारित समयावधि में समस्या का समाधान नहीं होता है अथवा उपभोक्ता समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष अपना प्रकरण प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने बताया कि विद्युत अधिनियम एवं नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। फोरम उपभोक्ताओं की शिकायतों पर तथ्यों के आधार पर विचार करता है और संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करता है। उन्होंने कहा कि फोरम का उद्देश्य केवल शिकायतों का निस्तारण करना ही नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं और विद्युत विभाग के बीच विश्वास एवं संवाद को भी मजबूत बनाना है।
कार्यक्रम में कार्यालयीन मंत्री अजय कुमार भारद्वाज ने उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिजली जैसी मूलभूत सेवा से जुड़े प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विभाग लगातार उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए कार्य कर रहा है तथा शिकायतों के समयबद्ध निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे विद्युत का सुरक्षित एवं जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करें तथा किसी भी तकनीकी समस्या या अनियमितता की सूचना तत्काल विभाग को दें। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को विस्तार से बताया कि किन-किन मामलों में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इनमें विद्युत आपूर्ति में अनियमितता, बार-बार बिजली गुल होना, लो-वोल्टेज अथवा हाई-वोल्टेज की समस्या, बार-बार ट्रिपिंग, मीटर से संबंधित शिकायतें, गलत या अधिक राशि का बिजली बिल, मीटर रीडिंग में त्रुटि, नए कनेक्शन में अनावश्यक विलंब, कनेक्शन विच्छेदन एवं पुनर्स्थापना, ट्रांसफार्मर से संबंधित समस्याएं तथा विभागीय सेवा मानकों के उल्लंघन जैसे विषय शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन सभी मामलों में उपभोक्ता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैठक के दौरान सेवा मानकों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रत्येक प्रकार की सेवा के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। यदि किसी उपभोक्ता का नया कनेक्शन समय पर नहीं दिया जाता, मीटर बदलने में अनावश्यक विलंब होता है या बिल संबंधी शिकायत का समय पर निराकरण नहीं किया जाता, तो उपभोक्ता नियमानुसार शिकायत दर्ज करा सकता है। विभाग का प्रयास रहता है कि सभी शिकायतों का समाधान निर्धारित समय के भीतर किया जाए।
अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को यह भी बताया कि शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में उपभोक्ता क्रमांक, बिजली बिल की प्रति, पहचान संबंधी दस्तावेज तथा समस्या से संबंधित आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए। इससे शिकायत का त्वरित परीक्षण एवं समाधान संभव हो पाता है। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद उसका पंजीयन किया जाता है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित अधिकारी जांच कर समाधान प्रस्तुत करते हैं। बैठक के दौरान उपभोक्ताओं ने भी विभिन्न समस्याओं को लेकर अपने अनुभव साझा किए। कई उपभोक्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में वोल्टेज की समस्या, मीटर रीडिंग, बिजली बिल में त्रुटियों तथा आपूर्ति बाधित होने जैसे मुद्दे उठाए। अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि प्रत्येक मामले का नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जागरूकता कार्यक्रम में अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को यह भी बताया कि विद्युत चोरी न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे ईमानदार उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह बिजली का वैध उपयोग करे तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना विभाग को उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि विद्युत वितरण प्रणाली को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने में उपभोक्ताओं का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक में विद्युत सुरक्षा पर भी विशेष चर्चा की गई। अधिकारियों ने वर्षा ऋतु के दौरान बिजली के खंभों, टूटे हुए तारों तथा ट्रांसफार्मरों के आसपास सावधानी बरतने की सलाह दी। किसी भी विद्युत दुर्घटना की संभावना होने पर तत्काल विभाग के हेल्पलाइन नंबर या स्थानीय कार्यालय को सूचना देने का आग्रह किया गया। साथ ही घरेलू एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सुरक्षित वायरिंग, प्रमाणित विद्युत उपकरणों के उपयोग तथा समय-समय पर विद्युत फिटिंग की जांच कराने की सलाह भी दी गई।
कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों ने यह भी बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम एक स्वतंत्र व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, जहां उपभोक्ताओं को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलता है। यदि किसी शिकायत का समाधान स्थानीय स्तर पर नहीं हो पाता, तो फोरम मामले की सुनवाई कर आवश्यक निर्णय देता है। इससे उपभोक्ताओं को न्यायसंगत समाधान प्राप्त करने का प्रभावी मंच उपलब्ध होता है। बैठक में सहायक यंत्री सूरज जंघेल, सहायक यंत्री राजेश कुमार चौहान सहित विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने उपभोक्ताओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने बताया कि विभाग का उद्देश्य केवल बिजली उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा और पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करना भी है। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भविष्य में भी विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित हो सकें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उपभोक्ताओं और विभाग के बीच निरंतर संवाद एवं सहयोग से विद्युत सेवाओं की गुणवत्ता में और अधिक सुधार होगा तथा शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऐसी पहलें न केवल उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करती हैं, बल्कि जवाबदेह एवं पारदर्शी विद्युत व्यवस्था के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
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